तेलेंगाना में मजदुर को मिला खेत से 5 किलो सोने का मटका

तेलंगाना में रियल एस्टेट से जुड़े एक व्यक्ति को खुदाई के दौरान जमीन में गला मटका मिला। मटके में सोने और चांदी के प्राचीन आभूषण रखे थे। खजाना जलगांव जिले के पेन बाती गांव में हैदराबाद वारंगल राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मिला। मीडिया में ये खबर 9 अप्रैल को आई। हाल ही में खरीदी गई अपनी 11 एकड़ जमीन को व्यक्ति बराबर करवा रहा था उसी दौरान उसे ताम्बे का एक मटका मिला। जमीन को बराबर करने के काम में जुटे लोगों ने मटके को तोड़कर देखा तो उसमें सोने और चांदी के जेवरात थे। बताया जा रहा है कि मटके चांदी के एक साथ 2 7 किलोग्राम जेवरात थे जबकि सोने के 187 प्वाइंट 4 5 ग्राम वजन के जेवरात थे।

इन सब खबरों को पढ़ने के दौरान हमारे मन में ख्याल आया कि अगर मेरे आपके खेत में खजाना मिल जाए तो क्या होगा। क्या पूरा का पूरा खजाना उस व्यक्ति का हो जाएगा इसे खेत में मिला है। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं । हमने उनसे पूछा कि किस तरह के मामले सामने आने के बाद प्रसाशन क्या कहता है

नियम एसडीएम श्रीकांत गुप्ता ने बताया कि इस तरह के मामले तभी नायक के तहत डील किए जाते हैं। मान लीजिए कि किसी के खेत में खुदाई के दौरान कोई खजाना मिला सोना चांदी सोना चांदी के गहने या कोई और चीज में सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जिसके यहां खुदाई के दौरान कुछ मिला है उसे पुलिस को सूचना देनी होगी। अगर इसके या खजाना मिला है वो सूचना नहीं दे रहा है तो कोई और व्यक्ति इस बारे में सूचना दे सकता है। सूचना मिलने पर स्थानीय पु लिस और प्रशासन मौके पर पहुंचता है। मिले खजाने को जब्त कर लेते हैं और उसे सीज करने के बाद जमा करा लेते हैं।

खजाने को कब्जे में लेने के बाद एसडीएम ने बताया कि खुदाई के दौरान मिली चीजों को कब्जे में लेकर रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाती है। इसके बाद हमारी जब ट्रेजरी होती है कोर्स में जमा हो जाता है फिर वो सरकार के आदेश से जहां भी जाना होगा चला जाएगा कि जमीन के अंदर मिले किसी भी धन के खजाने पर सरकार का हक है। किसी खेत में या जमीन में कुछ मिलता है तो उसे सरकार को जमा करना पड़ेगा।

हां अगर कोई दावा करता है कि मिट्टी हो रही खुदाई के दौरान मिला खजाना उसका है तो फिर मामला कोर्ट में जाता है और आगे की कार्रवाई होती साबित करने के बाद खुदाई के दौरान मिली चीजें उसकी हो जाती हैं लेकिन खुदाई के दौरान मिली चीजों के बारे में अगर कोई जानकारी छिपाता है तो वो कानूनी पचड़े में पड़ सकता है कुल मिलाकर बात यह है कि खुदाई के दौरान मिली चीजों पर पहला हक सरकार का है।

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