भारत में प्रधान मंत्री कैसे चुना जाता है ?

भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है |संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को राजकीय कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा | सैद्धांतिक रूप से भारत के प्रशासन की सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है,परन्तु उन सभी शक्तियों का उपयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है |

लोकसभा चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते है | प्रधानमंत्री कैसे बनते है योग्यता, कार्य, प्रधानमंत्री (Prime Minister of India) की नियुक्ति कैसे होती है, इससे सम्बंधित जानकारी आपको इस पेज पर विस्तार पूर्वक दे रहे है |

प्रधानमंत्री कैसे बनते है (How To Become PM)

भारत में प्रधान मंत्री के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मतदान किया जाता है, इस मतदान में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है | प्रधानमंत्री के रूप में वह देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाता है | देश के विकास से सम्बंधित प्रत्येक योजना में प्रधानमंत्री का प्रभाव रहता है |

प्रधानमंत्री की योग्यता (Eligibility)

वह भारत का नागरिक हो भारत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित हो प्रधानमंत्री लोक सभा या राज्य सभा दोनों में किसी एक का सदस्य हो | सदस्य न होने की स्थिति में उसे छ: महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए

प्रधानमंत्री के कार्य (Works Of PM)

प्रधानमंत्री मत्रिमंडल के निर्माण के लिए अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है प्रधानमंत्री ही अपने मंत्री के विभाग का चयन करता है | वह आवंटित विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा बैठक में लिया गया निर्णय प्रधानमंत्री से प्रभावित होता है प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके लोकसभा भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है

प्रधानमंत्री की नियुक्ति (Appointment Of PM)

भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, इस चुनाव में लोकसभा के सदस्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के मतदान के द्वारा चुना जाता है | चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है | इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को शपथ ग्रहण कराई जाती है, इसके कुछ समय बाद संसद में संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वासमत प्राप्त करना होता है | इस प्रकार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया जा सकता है |

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